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किराए के मकान में रहने पर टैक्स छूट कैसे पाएं?

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अगर आप नौकरी करते हैं और किराए के मकान में रहते हैं, तो आपके वेतन में शामिल HRA (House Rent Allowance) पर आपको टैक्स छूट मिल सकती है।
इस छूट को पाने के लिए आपको इनकम टैक्स की सेक्शन 10(13A) का लाभ उठाना चाहिए।

यह लेख बताएगा कि HRA पर टैक्स छूट कैसे मिलती है, कैसे इसकी गणना होती है, किन-किन बातों का ध्यान रखना होता है, और इसका अधिकतम लाभ कैसे लिया जाए।


🧾 सेक्शन 10(13A) और HRA क्या है?

HRA (House Rent Allowance) वह राशि होती है जो कंपनी आपको किराए पर रहने के लिए देती है।
इनकम टैक्स की धारा 10(13A) के तहत आप HRA पर कुछ हद तक टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं, बशर्ते कि:

✅ आप किराए के मकान में रहते हों
✅ आप मकान के किराए का भुगतान कर रहे हों
✅ आपके पास किराए की रसीद हो


📊 टैक्स छूट कितनी मिलेगी? (Calculation Formula)

टैक्स छूट के लिए 3 मूल्यों की गणना की जाती है, और तीनों में से जो राशि सबसे कम होगी, वही टैक्स से छूट के रूप में मान्य होगी:

घटकविवरण
1.HRA की कुल राशि
2.वेतन का 50% (मेट्रो शहर में) या 40% (नॉन-मेट्रो)
3.दिए गए किराए में से वेतन का 10% घटाने के बाद की राशि

📘 उदाहरण:

मान लीजिए:

  • मासिक वेतन = ₹50,000
  • मासिक HRA = ₹15,000
  • मासिक किराया = ₹18,000
  • शहर = लखनऊ (नॉन-मेट्रो)

गणना करें:

  1. HRA = ₹1,80,000
  2. वेतन का 40% = ₹2,40,000 × 40% = ₹96,000
  3. किराया – वेतन का 10% = ₹2,16,000 – ₹24,000 = ₹1,92,000

✅ सबसे कम राशि = ₹96,000 → यही टैक्स फ्री HRA होगी।


📝 जरूरी बातें:

  • मकान मालिक आपके माता-पिता हो सकते हैं, लेकिन उनकी PAN डिटेल्स देनी होंगी।
  • ₹1 लाख से अधिक किराए पर PAN अनिवार्य है।
  • अगर आप किराए के मकान में नहीं रहते, तो HRA टैक्सेबल होगा।
  • आप HRA और सेक्शन 80GG एक साथ क्लेम नहीं कर सकते।

🏙️ HRA और अन्य टैक्स छूट में अंतर

सेक्शनटैक्स छूट पर लागूसीमा
10(13A)HRA (किराया)वैरिएबल, कैलकुलेशन पर आधारित
80Cनिवेश (PPF, LIC, ELSS)₹1.5 लाख
24(b)होम लोन ब्याज₹2 लाख

संक्षिप्त समापन

अगर आप किराए के मकान में रहते हैं और HRA पा रहे हैं, तो सेक्शन 10(13A) के तहत टैक्स छूट जरूर लें।
थोड़ी सी जागरूकता आपके सालाना टैक्स में बड़ी बचत ला सकती है।


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