इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस) केवल 40-59 आयु वर्ग के विधवाओं को कवर करती है, कुछ राज्य सरकारों ने राज्य की विधवा पेंशन योजनाओं को शुरू किया। बिहार में लक्ष्मीबाई पेंशन योजना 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी विधवाओं को लाभांवित करती है, जिनकी वार्षिक परिवार की आय 60,000 रुपये से कम है।
उद्देश्य:
बिहार सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह योजना शुरू की गई है। इसका मुख्य लक्ष्य विधवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
योजना के मुख्य लाभ:
- मासिक पेंशन:
- पात्र महिलाओं को ₹400 प्रति माह की पेंशन दी जाती है।
- पेंशन सीधे बैंक/डाकघर खाते में ट्रांसफर की जाती है।
- आयु सीमा:
- 18 से 60 वर्ष तक की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं।
- पात्रता:
- विधवा, परित्यक्ता या गरीबी रेखा से नीचे (BPL) की महिलाएं।
- महिला का बिहार का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
आवेदन प्रक्रिया:
- ऑफलाइन आवेदन:
- अपने जिला सामाजिक सुरक्षा पदाधिकारी (DSSO) या ब्लॉक कार्यालय से फॉर्म लें।
- जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करें।
- ऑनलाइन आवेदन (यदि उपलब्ध हो):
- बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर चेक करें।
जरूरी दस्तावेज:
- आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र/आधार कार्ड)
- पति की मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवा के लिए)
- परित्यक्ता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- बैंक खाता विवरण
- राशन कार्ड (BPL सूची में नाम होना चाहिए)
- पासपोर्ट साइज फोटो
योजना का लाभ कैसे मिलेगा?
- आवेदन स्वीकृत होने के बाद, पेंशन DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से हर महीने मिलेगी।
- लाभार्थी को पेंशन कार्ड जारी किया जाएगा।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:
- हेल्पलाइन: बिहार सरकार सामाजिक सुरक्षा विभाग
निष्कर्ष:
यह योजना बिहार की कमजोर महिलाओं को आर्थिक सहारा देकर उन्हें स्वावलंबी बनाने में मदद करती है। यदि आप या कोई जानकार पात्र हैं, तो आवेदन जरूर करें!