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मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना, बिहार: कला और कलाकारों का सम्मान

mukhyamantri kalakar pension yojana
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कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, पटना, बिहार सरकार ने राज्य की समृद्ध कला और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और इसमें अपना जीवन समर्पित करने वाले कलाकारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से “मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना” की शुरुआत की है। यह योजना उन वृद्ध, आर्थिक रूप से कमजोर और उपेक्षित कलाकारों के लिए एक वरदान साबित हो रही है, जिन्होंने कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

योजना का उद्देश्य और महत्व:

मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार के कलाकारों को उनके बुढ़ापे में सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करना है। कला क्षेत्र में अपना पूरा जीवन समर्पित करने के बाद, कई कलाकार आर्थिक तंगी और उपेक्षा का शिकार हो जाते हैं। यह योजना ऐसे कलाकारों को मासिक पेंशन प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाती है और उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना के माध्यम से सरकार पारंपरिक कलाओं को प्रोत्साहन देती है और कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में योगदान देने वाले कलाकारों को राज्य स्तर पर मान्यता प्रदान करती है। यह योजना केवल आर्थिक सहायता ही नहीं, बल्कि कलाकारों के प्रति समाज और सरकार के सम्मान का प्रतीक भी है।

इस योजना के अंतर्गत पात्रता हेतु निम्न शर्तें अनिवार्य हैंः

  • आवेदक की आयु 50 वर्ष या उससे अधिक हो।
  • आवेदक बिहार का मूल निवासी हो।
  • कला के क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव हो।
  • वार्षिक आय ₹1,20,000/- से अधिक न हो।
  • आवेदक किसी भी सरकारी सेवा में नहीं हो।
  • आवेदक विभागीय कलाकार पंजीयन पोर्टल पर पंजीकृत हो।

योजना के लाभ:

  • नियमित मासिक पेंशन: इस योजना के तहत पात्र कलाकारों को प्रतिमाह ₹3,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि कलाकारों को अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है और उन्हें आर्थिक रूप से स्थिर बनाती है। यह राशि समय-समय पर बढ़ भी सकती है।
  • सम्मानजनक जीवन यापन: यह पेंशन कलाकारों को किसी पर निर्भर रहने की बजाय एक सम्मानजनक जीवन जीने में सहायता करती है।
  • राज्यस्तरीय पहचान: योजना के माध्यम से कलाकारों को राज्य स्तर पर पहचान और सम्मान प्राप्त होता है, जिससे उनका मनोबल बढ़ता है।
  • कलाओं का संरक्षण: पारंपरिक और शास्त्रीय कलाओं से जुड़े कलाकारों को समर्थन मिलने से इन कला रूपों के संरक्षण और संवर्धन में मदद मिलती है।
  • आर्थिक सुरक्षा: यह योजना कलाकारों को बीमारियों, व्यक्तिगत जरूरतों और आपातकालीन परिस्थितियों में आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

पात्रता मापदंड:

मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए कलाकारों को कुछ निश्चित मापदंडों को पूरा करना होता है:

  • मूल निवासी: आवेदक बिहार राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आयु: कलाकार की आयु कम से कम 50 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • कला क्षेत्र में अनुभव: कलाकार ने कम से कम 10 वर्षों तक कला के किसी भी क्षेत्र (पारंपरिक, शास्त्रीय, चाक्षुष, प्रदर्श कला) में सक्रिय रूप से कार्य किया हो।
  • आय सीमा: कलाकार की वार्षिक आय ₹1,20,000/- (एक लाख बीस हजार रुपये) से कम होनी चाहिए।
  • अन्य पेंशन का लाभ न लेना: आवेदक केंद्र या राज्य सरकार से पहले से किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ न ले रहा हो।
  • सरकारी सेवा में न होना: आवेदक किसी भी सरकारी सेवा में कार्यरत या सेवानिवृत्त नहीं होना चाहिए।
  • कलाकार पंजीयन: आवेदक का विभागीय कलाकार पंजीयन पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है। यदि पंजीकृत नहीं है, तो पहले पंजीकरण कराना होगा।
  • योगदान का प्रमाण: कलाकार के पास राज्य या जिला स्तर पर कला क्षेत्र में उनके योगदान के प्रमाण होने चाहिए, जैसे कि प्रमाण पत्र, कार्यादेश, भुगतान का साक्ष्य या अन्य संबंधित दस्तावेज।

आवश्यक दस्तावेज़:

मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक की प्रति
  • जन्म प्रमाण पत्र / हाई स्कूल प्रमाण पत्र / मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा जारी आयु प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र (सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी ₹1,20,000/- से कम आय का प्रमाण)
  • निवास प्रमाण पत्र
  • कला के क्षेत्र में कार्य अनुभव से संबंधित साक्ष्य (प्रमाण पत्र, कार्यादेश, भुगतान का साक्ष्य, अन्य साक्ष्य)
  • पासपोर्ट आकार के नवीनतम रंगीन फोटोग्राफ (1 प्रति)
  • कलाकार पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकरण संख्या की प्रति (कलाकार के होम पेज पर दर्शित पंजीकरण संख्या या फोन पर प्राप्त संदेश की प्रति)
  • कला के क्षेत्र में अब तक किए गए कार्यों का विस्तृत विवरण
  • जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनुशंसा पत्र (यदि आवश्यक हो)

आवेदन प्रक्रिया:

मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ही की जानी अनिवार्य है। आवेदन प्रक्रिया मुख्य रूप से ऑफलाइन माध्यम से होती है, जिसके चरण निम्नलिखित हैं:

  1. आवेदन प्रपत्र डाउनलोड करें: विभाग द्वारा निर्धारित आवेदन प्रपत्र कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार की आधिकारिक वेबसाइट (https://state.bihar.gov.in/yac/) पर उपलब्ध लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है।
  2. फॉर्म भरें: आवेदन पत्र को सही-सही और स्पष्ट अक्षरों में भरें।
  3. दस्तावेज संलग्न करें: सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियां आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।
  4. आवेदन जमा करें: भरे हुए आवेदन पत्र और सभी संलग्न दस्तावेजों को अपने जिला के जिला पदाधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से दाखिल करना होगा। कुछ मामलों में इसे पंजीकृत डाक से भी भेजा जा सकता है।
  5. सत्यापन और पेंशन: आवेदन जमा होने के बाद, पात्रता का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, पेंशन की राशि सीधे पात्र कलाकार के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। पेंशन राशि आमतौर पर हर महीने की 10 तारीख को खाते में जमा होती है।

विशेष जानकारी और सहायता:

योजना की विस्तृत जानकारी और किसी भी सहायता के लिए आवेदक अपने जिला के जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। वे आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों के बारे में मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं।

निष्कर्ष:

मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना, बिहार सरकार द्वारा कलाकारों के कल्याण और राज्य की सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना न केवल वृद्ध और आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, बल्कि उन्हें समाज में सम्मान और पहचान दिलाती है। यह सुनिश्चित करती है कि जिन कलाकारों ने अपनी कला से बिहार का नाम रोशन किया है, उन्हें उनके बुढ़ापे में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े और वे सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर सकें। यह योजना कला और कलाकारों के प्रति बिहार सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।


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