बहुत से नौकरीपेशा और स्वरोजगार (self-employed) लोग किराए के मकान में रहते हैं, लेकिन उनकी सैलरी में HRA (House Rent Allowance) शामिल नहीं होता।
क्या ऐसे लोगों को किराए पर टैक्स छूट नहीं मिलनी चाहिए?
ज़रूर मिलनी चाहिए — और उसका समाधान है “सेक्शन 80GG”।
सेक्शन 80GG इनकम टैक्स एक्ट की वह धारा है जो ऐसे लोगों को किराए पर दी गई राशि पर टैक्स छूट देती है, भले ही उन्हें HRA न मिलता हो।
📌 सेक्शन 80GG क्या है?
सेक्शन 80GG एक विशेष टैक्स छूट है, जो किराए पर रहने वाले टैक्सपेयर्स को मिलती है, बशर्ते:
- उन्हें HRA नहीं मिल रहा हो
- वे खुद का मकान न रखते हों
- वे किराया खुद अदा कर रहे हों
📝 पात्रता की शर्तें
कोई भी व्यक्ति सेक्शन 80GG के अंतर्गत टैक्स छूट पाने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करता हो:
- वह खुद, उसकी पत्नी/पति या नाबालिग बच्चे के नाम पर कोई मकान न हो उस स्थान पर जहां वह रहता है या काम करता है।
- उसे HRA नहीं मिल रहा हो।
- वह वास्तव में किराया चुका रहा हो।
- अगर वह किसी दूसरे शहर में मालिक है, तो वहां वह किराए पर नहीं देता हो और टैक्स छूट का दावा नहीं कर रहा हो।
💡 सेक्शन 80GG के तहत टैक्स छूट कितनी मिलती है?
टैक्स छूट की राशि इन तीनों में से जो सबसे कम होगी, वह छूट के रूप में मानी जाएगी:
विकल्प | विवरण |
---|---|
1. | ₹5,000 प्रति महीना (₹60,000 प्रति वर्ष) |
2. | कुल इनकम (GTI) का 25% |
3. | दिए गए किराए में से कुल इनकम का 10% घटाकर जो बचे |
🔢 उदाहरण से समझें
धीरज एक फ्रीलांसर हैं जो पटना में किराए पर रहते हैं।
- वार्षिक इनकम: ₹6 लाख
- मासिक किराया: ₹10,000
- HRA: नहीं मिलता
👉 छूट की गणना:
- ₹5,000 × 12 = ₹60,000
- ₹6,00,000 × 25% = ₹1,50,000
- (₹10,000 × 12) – (₹6,00,000 × 10%) = ₹1,20,000 – ₹60,000 = ₹60,000
✅ सबसे कम राशि = ₹60,000 → वही टैक्स छूट मिलेगी
🧾 जरूरी दस्तावेज
- किराया रसीदें
- मकान मालिक का नाम और पता
- यदि सालाना किराया ₹1 लाख से अधिक है, तो मकान मालिक का PAN
- फॉर्म 10BA (घोषणा कि आपने HRA क्लेम नहीं किया)
🏠 सेक्शन 80GG बनाम 10(13A)
बिंदु | सेक्शन 10(13A) | सेक्शन 80GG |
---|---|---|
HRA ज़रूरी | हाँ | नहीं |
कौन ले सकता है | सैलरी वाले | कोई भी (Self-employed या सैलरी) |
टैक्स छूट | किराए और इनकम पर आधारित | ₹60,000 तक |
दस्तावेज | किराया रसीद, PAN | किराया रसीद, फॉर्म 10BA |
टैक्स बचाना केवल उन लोगों का अधिकार नहीं है जो HRA पाते हैं, बल्कि हर जागरूक टैक्सपेयर इसका हकदार है।
अगर आप किराए पर रह रहे हैं और HRA नहीं मिलता, तो सेक्शन 80GG को नजरअंदाज न करें।
थोड़ी सी जानकारी और सही डॉक्युमेंटेशन से आप बड़ी टैक्स राहत पा सकते हैं।